बंगाल में खुलने जा रहे हैं सरकारी स्कूल, करना होगा इन कड़े नियमों का पालन
डेस्क, राज्य के शिक्षा विभाग के तरफ से यह घोषणा किया गया है कि बंगाल में आगामी शुक्रवार से सरकारी स्कूलों को कड़े नियमों के साथ खोला जाएगा. शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना को ध्यान में रखते हुए 52 पन्नों का एक स्वास्थ्य दिशा निर्देश को जारी किया गया है. इस दिशा निर्देश में हर तरह के नियम लिखे गए हैं. जिन्हें मानकर ही छात्र स्कूल में उपस्थित हो सकते हैं.
इसमें कई नियमों का उल्लेख किया गया है जिसमें से एक नियम यह भी है कि छात्र किसी भी तरह के ताबीज को पहनकर स्कूल में नहीं आ सकते हैं. इसी के साथ किसी प्रकार के सोने, चांदी या अन्य धातु के अंगूठी, चेन व चूड़ी पहन कर आना भी मना है. इसी के साथ दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि कोई भी छात्र या छात्रा अपने सहपाठी के साथ अपना टिफिन शेयर नहीं करेंगे.
सिर्फ खाने-पीने की चीजें ही नहीं, बल्कि किसी भी चीज के शेयर करने की मनाही है. आपको बता दें कि मार्च के महीने में उच्च माध्यमिक की प्रैक्टिकल परीक्षा होनी है. इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है. लेकिन अभी केवल 9वीं से 12वीं तक कि कक्षाएं ही शुरू कि जाएंगी.
राज्यों के सभी स्कूलों में इस समय सफाई का काम चल रहा है साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है. इसी के साथ यह भी निर्देशदिया गया है कि प्रत्येक स्कूल में एक आइसोलेशन होम रखना अनिवार्य है. इसकी जरूरत इसलिए है ताकि किसी भी शिक्षक अथवा छात्र के अचानक अस्वस्थ होने पर उन्हें आइसोलेशन होम में रखा जा सके. इसके बाद उन्हें वहां से अस्पताल भेजना होगा.
साथ-साथ शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद फ़्लैश करना तथा जहां-तहां थूकने से मना करने का निर्देश भी जारी किया गया है.