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यह काम अभी कर लें, 31 जुलाई के बाद सरकार 5000 रुपये का जुर्माना वसूल सकती है

डेस्क: किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था उसे देश की करदाता के ऊपर निर्भर करती है, और सरकार के द्वारा एक तिथि निर्धारण की जाती है उस कर को जमा करने के लिए।
पर समय पर कर(TAX) जमा नहीं करने पर लेट फीस के तहत जुर्माना भी देना पड़ता है।
इस जुर्माने की राशि कई बार लोगों के पॉकेट पर भी असर डालती है। वहीं अब इनकम टैक्स 31 जुलाई तक निपटाना जरूरी है। अगर इस काम को 31 जुलाई तक नहीं निपटाया गया तो सरकार आपसे जुर्माना भी वसूल करेगी।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल:

दरअसल, जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, इस काम को बिना किसी जुर्माने के पूरा करना जरूरी हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल करना सुनिश्चित करें। चाहे आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हों, फ्रीलांसर हों, किसान हों, या व्यवसाय के मालिक हों, आईटीआर दाखिल करना सभी के लिए अनिवार्य है।
वहीं जब भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की बात आती है कुछ अहम बातों जरूर ध्यान में रखनी जरूरी है। ऐसे में अपना आईटीआर दाखिल करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ मुख्य बातें यहां बताई गई हैं।

टैक्स रिजीम चुनें:

भारत में दो टैक्स रिजीम हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था। दोनों में से वह चुनें जो आपकी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। दोनों टैक्स रिजीम के अपने अलग-अलग फायदे हैं।

अपना आईटीआर सत्यापित करें:

अपना आईटीआर सत्यापित करना महत्वपूर्ण है, खासकर पहली बार दाखिल करने वालों के लिए। दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ऐसा करने में विफल रहने पर आपका आईटीआर अमान्य हो जाएगा। साथ ही जुर्माने से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप अपना आईटीआर 31 जुलाई 2023 तक दाखिल कर दें।

1,000 रुपये या 5,000 रुपये का जुर्माना

देर से फाइल करने वालों पर 1 अगस्त 2023 से 1,000 रुपये या 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 5 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों को 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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